लेबर कोर्ट से आग्रह करने के बाद मैंने final exit हासिल कर लिया है और देश से बाहर आ गया था अब दूसरे वर्क वीजा को हासिल करके क्या मैं दोबारा से आ सकता हूं
सऊदी अरब में विदेशियों के लिए Iqama और उससे जुड़े सभी कानून बिल्कुल स्पष्ट है। सऊदी अरब में काम कर चुके एक व्यक्ति द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया कि मेरा Iqama expire हो चुका है
व्यक्ति के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में लाइसेंस विभाग द्वारा कहा गया कि कानून के मुताबिक जो भी विदेशी प्रवासी जो कि कानूनी तौर पर एग्जिट वीज़ा पर देश से बाहर चला गया है
और उन पर किसी भी तरह का Violation दर्ज नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी जब भी चाहे दोबारा से दूसरे work visa के जरिए से saudi में प्रवेश पा सकते हैं और काम पर लौट सकते हैं।
याद रहे कि बहुत बार कानून को तोड़ने पर विदेशी कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमेशा के लिए देश में प्रवेश पाने से रोक दिया जाता है
और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या फिर वह लोग जो डिपोटिशन सेन्टर तरहील के ज़रिए देश से जाते हैं
उन्हें नए कानून के तहत दोबारा देश में आने की इजाज़त नही होती है ऐसे लोग सिर्फ हज या उमरा के लिए ही देश मे आ सकते हैं वर्क विज़ा पर नही।